Speaker of the Lok Sabha संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) चुनने का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष व् उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे इसके पूर्व भी स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष…
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